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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, 8वीं क्लास तक शिक्षा देना स्कूलों के लिए अनिवार्य

locationरायपुरPublished: Jul 15, 2018 06:06:52 pm

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, 8वीं तक शिक्षा देना स्कूलों के लिए अनिवार्य

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, 8वीं तक शिक्षा देना स्कूलों के लिए अनिवार्य

रायपुर/बिलासपुर. हाईकोर्ट ने 8वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी कर कहा है कि ना सिर्फ शिक्षा बल्कि 8वीं तक पास होने की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रबंधन पर है। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उन्हें घरों से निकालकर स्कूल लाएं और अलग से परीक्षा लेकर उत्तीर्ण कराएं।
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रायपुर के मास्टर वत्सल खाखरिया (14) ने अपनी मां नंदा खाखरिया के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि वह दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग में 8वीं का छात्र है, जिसे स्कूल प्रबंधन ने ये कहते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी कि उसकी उपस्थिति कम है।
स्कूल के 214 दिनों में से महज 11 दिन ही उपस्थित है। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग से आदेश मिलने के बाद वह 4 विषयों की परीक्षा में ही शामिल हो सका। स्कूल ने 28 मार्च 2018 को रिजल्ट जारी कर चार विषयों में पास कर दिया। लेकिन 9वीं कक्षा में प्रमोट नहीं किया।
जस्टिस संजय के अग्रवाल ने सुनवाई के बाद निर्णय दिया कि 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान संवैधानिक हक में शामिल है। इसकी अनदेखी नहीं हो सकती।

बर्खास्त राकेश यादव मामले की सुनावाई अगले सप्ताह
हाईकोर्ट ने बर्खास्त आरक्षक राकेश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी तलब की है। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। पुलिस एक्ट द्रोह और पुलिसकर्मियों को भड़काने के आरोप में राकेश को पुलिस ने 20 जून को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत और एजीडे कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब की है। गत 20 जून को पुलिसकर्मियों के परिजनों को भड़काने और आंदोलन की रणनीति बनाने पर पुलिस ने राकेश को पुलिस एक्ट द्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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