रायपुर

दो नाबालिगों का प्रशासन ने रोका विवाह

पहल: परिजन ने नहीं दी थी जानकारी, अधिकारियों ने कानून के बारे में बताया

रायपुरFeb 23, 2020 / 04:28 pm

Gulal Verma

दो नाबालिगों का प्रशासन ने रोका विवाह

बेमेतरा. विकासखंड नवागढ़ के ग्राम कुंरा व पौसरी के दो परिवारों में नाबालिग बालिकाओं का विवाह होने से रोका गया। परिजनों को ऐसा नहीं करने की समझाइश दी गई।
नाबालिगों का विवाह होने की जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंची। इसके बाद जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी रमाकांत चंद्राकर के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विभाग की पर्यवेक्षक रानू मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार चंद्राकर, आनंद धृतलहरे आउटरीच वर्कर राजू प्रसाद शर्मा, चाइल्ड लाइन बेमेतरा से दिनेश कश्यप एवं शैलेजा, पुलिस विभाग थाना नांदघाट की आरक्षक अनुपमा दुबे, आरक्षक कमलेश्वर अंचल आदि उन बालिकाओं के निवास स्थान पर पहुंचे।
परिजनों को नहीं थी जानकारी : बालिकाओं के परिजनों के अनुसार उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि 18 साल से कम आयु की बालिका एवं 21 साल से कम आयु के बालक का विवाह गैरकानूनी है।
अधिकारियों की समझाइश देने पर उन्होंने बालिकाओं का विवाह 18 साल के बाद करने का शपथ
पत्र दिया।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.