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दुर्गोत्सव के लिए प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

locationरायपुरPublished: Sep 25, 2020 04:36:00 pm

Submitted by:

Gulal Verma

नवरात्रि में जसगीत, भंडारा व कन्या भोज नहीं होगा

दुर्गोत्सव के लिए प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

दुर्गोत्सव के लिए प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

बलौदा बाजार। कोरोना संक्रमण का असर इस वर्ष क्वांर नवरात्रि में भी पूरी तरह से नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने गुरुवार को विस्तृत रूप से नवरात्रि के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार माता की स्थापना से लेकर विसर्जन तक कड़े निर्देश बनाए गए हैं। बगैर मास्क के माता के दर्शन नहीं किए जा सकेंगे। दुर्गा पंडालों में कन्या भोज, जगराता, जसगीत,भंडारा का आयोजन नहीं होगा। साथ ही दर्शन करने वालों को किसी भी प्रकार के प्रसाद भी प्रदान नहीं किए जाएंगे।
मूर्ति की ऊंचाई व चौड़ाई 6-5 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15.15 फीट से अधिक न हो। किसी भी एक समय में मंडप व सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए।
कंटेनमेंट जोन में पूजा तत्काल समाप्त होगी
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी लगाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोराना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जाएगा ऐसा पाए जाने पर संबंधित एवं समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। इसके साथ ही मूर्ति स्थापना के दौरानए विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के बाद किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
इस प्रकार करना होगा विसर्जन
मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटा एस, छोटा हाथी से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे।ं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन को पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं संबंधित तहसील कार्यालय द्वारा निर्धारित रूट मार्ग, तिथि वं समय का पालन करना होगा।

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