scriptव्यवस्था के नाम पर नियम विरुद्ध मनमाफिक स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना | cg news | Patrika News

व्यवस्था के नाम पर नियम विरुद्ध मनमाफिक स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना

locationरायपुरPublished: Jul 29, 2021 03:27:17 pm

Submitted by:

Gulal Verma

जिला शिक्षा अधिकारी के अधिकार का किया जा रहा हनन

व्यवस्था के नाम पर नियम विरुद्ध मनमाफिक स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना

व्यवस्था के नाम पर नियम विरुद्ध मनमाफिक स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना

मुड़ागांव (कोरासी)।गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड मुख्यालय में स्थित ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों को एक स्थान से दूसरे मनपसंद स्थान पर भिजवाने का खेल लम्बे समय से चल रहा है। छुरा ब्लाक में पचास से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को व्यवस्था, अतिशेष व युक्तियुक्तकरण के नाम पर दूरस्थ ग्रामीण अंचल से कस्बे व शहर के नजदीक के स्कूलों में अटैचमेंट किया गया है, जबकि ग्रामीण अंचल के स्कूल में शिक्षकों की कमी है। वर्ग दो के शिक्षकों को व्यवस्था में एक संकुल क्षेत्र से दूसरे संकुल के स्कूल में पदस्थ करने का अधिकार ब्लाक शिक्षा अधिकारी को नहीं है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन लेना पड़ता है।
उल्लेखनीय है कि व्यवस्था में भेजने के लिए मापदंड आठ किलोमीटर की दूरी है। लेकिन शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए सभी मापदंड का पालन किए बिना ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। जनपद पंचायत छुरा मे 25 जून को शिक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि जितने भी शिक्षक व्यवस्था में है, उन्हें मूल शाला में वापस किया जाए। ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने 12 जुलाई को ब्लॉक के समस्त प्रधान पाठक, संकुल समन्वयक, संकुल केन्द्र प्रभारियों को आदेश जारी किया गया कि जनपद पंचायत के प्रस्ताव अनुसार समस्त शिक्षकों को जो व्यवस्था में दूसरे स्कूलों में पदस्थ हैं, उन्हें तत्काल उनके मूल शाला के लिए भारमुक्त करें। जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर ने समस्त संकुल केन्द्र प्रभारी व ब्लाक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया कि किसी भी शिक्षक को भारमुक्त नहीं करें।
तत्कालीन ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 951 दिनांक 26-09-2019 को आदेश में शासकीय माध्यमिक विद्यालय कोठी गांव में पदस्थ शिक्षक वर्ग दो विनीता साहू (एलबी) को माध्यमिक विद्यालय दादरगांव (पु) में अध्यापन कार्य के लिए आदेश जारी किया गया। तत्कालीन ब्लाक शिक्षा अधिकारी ने एक वर्ष के बाद विनीता साहू के लिए आदेश क्रमांक 374 व्यवस्था 26-08-2020 में आदेशित किया कि स्वास्थ्य व पारिवारिक कारणों को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक विद्यालय दादरगांव (पु) से माध्यमिक विद्यालय सरकडा संकुल पाण्डुका में अध्यापन कार्य के लिए आदेशित किया गया। कोठी गांव से (पु) दादरगांव की दूरी सोलह किलोमीटर है व दादरगांव पु से सरकडा की दूरी पैंतीस किलोमीटर है। दादरगांव से ब्लाक मुख्यालय छुरा की दूरी चार किलोमीटर है। छुरा मे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। नर्सिंग होम है। जबकि सरकडा मे पीएचसी भी नहीं है।

ब्लाक शिक्षा अधिकारी को वर्ग दो के शिक्षकों को व्यवस्था में भेजने के पहले जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन लेना चाहिए। बगैर अनुमोदन के व्यवस्था ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई है तो नियम विरुद्ध है। मामले को देखता हूं। उचित कार्यवाही की जाएगी।
– करमन खटकर, जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो