यदि सरकार न्यूनतम समर्थन में पूरे सालभर खरीदी के लिए कानूनी गारंटी लागू कर दे तो किसान अपने उपज को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे। राज्य सरकार को चाहिए कि कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 36 (3) का पालन अनिवार्य रूप से करवाए। जिसमें कहा गया है कि जिस भी फसल का समर्थन कीमत तय किया गया है उससे कम पर बोली नहीं लगाई जाएगी। यह कानून भी कहीं न कहीं एमएसपी की गारंटी देता है, जरूरत है पालन सुनिश्चित करने की।