बताया जाता है कि जेल भेजे गए कारोबारी के परिजन से द्वारा रकम लेने की बात भी ED के समक्ष उसने स्वीकारी है। इसे देखते हुए राजेश को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 30 जनवरी तक के लिए ED को सौंप दिया है।
वहीं भिलाई के कारोबारी दीपेश टांक और जेल भेजे गए खनिज अधिकारी एसएस नाग और संदीप नायक को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ED ने सभी से पूछताछ की जरूरत बताते हुए 4 दिन की रिमांड मांगी, कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड को मंजूर किया। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया।
सौम्या को 30 तक जेल में रहना होगा
ED ने सौम्या चौरसिया की न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध कोर्ट से किया। बचाव पक्ष ने कहा कि 60 दिन की न्यायिक रिमांड की अवधि 30 जनवरी को पूरी हो रही है। इसे देखते हुए बिना चालान पेश किए रिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने ED के आवेदन को खारिज करते हुए 3 दिन के न्यायिक रिमांड को मंजूर किया।