इस लाइव कार्यक्रम में 169 लोगों ने निर्वाचन अधिकारियों से सवाल पूछे। एेसा पहली बार हुआ है जब मतदान से जुड़ी बातों को साझा करने और लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोशल मीडिया का यह प्लेटफॉर्म चुनला है।
मतदान में कर सकते व्यक्तिगत वाहन का इस्तेमाल : निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को आश्वस्त किया है कि वो अपने व्यक्तिगत वाहन का इस्तेमाल मतदान के दिन कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अपना वाहन मतदान केंद्र से दो सौ मीटर दूर खड़ा रखना होगा। एक सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अगर कोई किसी मतदाता को अपने पक्ष में मत डालने के लिए दबाव डालता है तो इसकी शिकायत फोन करके या ईमेल करके किया जा सकता है यह मतदाता का अधिकार है वो जिसे चाहे उसे वोट दे।
चुनाव ड्यूटी के दौरान वोट डालने के सवाल पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों की चुनाव ड्यूटी लगाईं जायेगी उन्हें पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पहले से एप्लीकेशन देना होगा ,जिसके बाद उन्हें पोस्टल बैलेट उपलब्ध करा दिया जाएगा।
शराबबंदी की बात भी उठी
कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में शराब की शिकायत की। लोगों ने पूछा, आचार संहिता लगने के बाद आयोग शराब दुकानें बंद कराएगा क्या। कई लोगों ने शराब बांटने वालों की शिकायत करने का रास्ता भी पूछा।
नि:शक्तों के लिए विशेष व्यवस्था
सुब्रत साहू ने बताया कि नि:शक्त मतदाताओं के लिए हर पोलिंग बूथ पर एक रैम्प बनाया जा रहा है। हर जगह पोलिंग बूथ ग्राउंड फ्लोर पर है उसके अलावा एक सहायता डेस्क भी हर पोलिंग बूथ पर होगा। इसके अलावा एनसीसी ,एनएसएस के कैडर हर मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराये जाएंगे। उन्होंने बताया कि नि:शक्त मतदातओं को लाइन में लगने की जरुरत नहीं है बिना लाइन में लगे वो मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पेड़ न्यूज के खिलाफ कारवाई के लिए मीडिया मानिटरिंग टीम की स्थापना की जा चुकी है ।
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी खबर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो। सुब्रत साहू ने स्पष्ट किया कि अगर चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी या कंटेंट डाला गया तो संबंधितों के खिलाफ कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम अब भी वेबसाईट के माध्यम से डाले जा सके हैं। सुब्रत साहू ने बताया कि लम्बी अवधि के अवकाश के लिए निर्वाचन आयोग को भी सूचना देनी होगी।