रायपुर

CGPSC 2020 की तैयारियों को लगा झटका, अभी तक किसी विभाग ने नहीं भेजा भर्ती प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC 2020) को वर्ष 2020 भर्ती की तैयारियों में बड़ा झटका लगा है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों ने पीएससी की भर्ती परीक्षा के जरिए भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी ही नहीं भेजी है।

रायपुरSep 12, 2020 / 05:01 pm

Ashish Gupta

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रायपुर. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC 2020) को वर्ष 2020 भर्ती की तैयारियों में बड़ा झटका लगा है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों ने पीएससी की भर्ती परीक्षा के जरिए भरे जाने वाले रिक्त पदों की जानकारी ही नहीं भेजी है। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी कर रिक्त पदों की जानकारी 31 अगस्त तक मांगी थी। ऐसे में पीएससी को विभागों से रिक्त पदों का इंतजार करना पड़ रहा है।
पीएससी हर साल भर्ती परीक्षा का आयोजन करती है। इस बार पीएससी 2020 की तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण पीएससी को अब तक रिक्त पदों की जानकारी ही नई मिल सकी है। जबकि रिक्त पदों के आधार पर भर्ती नियम और आवेदनों के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि विभागों की गलती की वजह से आवेदन प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो सकता है।
इस मामले में अफसरों का कहना है, कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बदले हुए हैं। कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति वैसे ही कम है। ज्यादातर विभागों में कोरोना संक्रमण से जुड़े कामों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी शासकीय विभाग अपना प्रस्ताव शीघ्र भेजे। विभाग की ओर से देरी होने पर रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पाएगी। मालमू हो कि प्रदेश के सभी विभागों में क्लास वन अफसरों के कुछ पद सीधी भर्ती के जरिए और कुछ पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की परीक्षा पीएससी के माध्यम से होती है।

एक महीने बाद भी इंतजार
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को 13 जुलाई को पत्र जारी किया था। इसके आधार पर सभी विभागों से 31 अगस्त तक जानकारी मांगी गई थी, लेकिन एक महीने बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 सितम्बर को फिर एक पत्र जारी कर जानकारी मांगी है।

भर्ती नियम और आरक्षण रोस्टर के हिसाब से देनी है जानकारी
प्रदेश के सभी विभाग को रिक्त पदों की जानकारी के साथ-साथ संशोधित भर्ती नियम, रोस्टर आरक्षण, रोस्टर नि:शक्तजन के लिए आरक्षण के साथ जानकारी देनी थी। मालूम हो कि विभागों के भर्ती नियम अलग-अलग होते हैं। वहीं इनमें समय-समय पर संशोधन होता रहता है। सही जानकारी नहीं मिलने पर मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। इससे भर्ती परीक्षा और नतीजे जारी होने में विलंब होता है।

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