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छत्तीसगढ़: मंत्री के अश्लील सीडी कांड में CBI दर्ज कर सकती है नई FIR

locationरायपुरPublished: Jun 09, 2018 10:17:20 pm

इसे लेकर दिल्ली स्थित सीबीआइ मुख्यालय से सलाह-मशविरा किया जा रहा है।

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छत्तीसगढ़: मंत्री के अश्लील सीडी कांड में CBI दर्ज कर सकती है नई FIR

रायपुर. मंत्री के अश्लील सीडी मामले में सीबीआइ नई एफआइआर दर्ज कर सकती है। इस मामले में ब्लैकमेलिंग और सीडी की कॉपी किए जाने की एफआइआर कराइ जा चुकी है। लेकिन, जांच के दौरान सीडी से छेड़छाड़ किए जाने और लगातार नए संदेहियों के नाम आने के बाद विभागीय अफसर इसकी तैयारी में जुटे हुए है। इसे लेकर दिल्ली स्थित सीबीआइ मुख्यालय से सलाह-मशविरा किया जा रहा है।
बताया जाता है कि इस मामले में 7 संदिग्धों के नाम सामने आए है। लेकिन, सिविल लाइन और पंडरी में दर्ज कराए गए एफआइआर में उनका नाम शामिल नहीं है। संदेह के दायरे में आने के बाद से उनके साथ लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस मामले में उनकी संलिप्ता मिली है। इसे देखते हुए उन्हें भी आरोपी और सहआरोपी बनाया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि अदालत में चालान पेश करने से पहले उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। इसके पहले सीबीआई के अफसर दस्तावेजी खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं।

साक्ष्य के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ में है सजा का प्रावधान
किसी भी इलेक्ट्रानिक साक्ष्य और उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर उसे बदलना अपराध है। साथ ही टेम्परिंग कर किसी दूसरे को उसमें शामिल करने और उसे सार्वजनिक करने पर आईटी एक्ट से साथ ही धारा 67 की विभिन्न धाराओं और अन्य उपधाराओं के तहत 3 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। गौरतलब है कि अश्लील सीडीकांड में प्रकाश बजाज की शिकायत पर विनोद वर्मा और मंत्री की ओर से कराई गई शिकायत में भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज है।

आरोपियों की नहीं होगी गिरफ्तारी
अश्लील सीडीकांड में सीबीआइ अफसरों द्वारा किसी को भी गिरफ्तार नहीं किए जाने के संकेत मिले है। उन्हे कोर्ट से सम्मन भेजकर उपस्थित दर्ज कराने कहा जाएगा। बताया जाता है कि जांच के दौरान बड़े रखूखदारों और कांग्रेस व भाजपा नेताओं के नाम सामने आने के बाद नई रणनीति बनाई गई है। इसे देखते हुए सीबीआइ भी किसी तरह के विवादों में नहीं उलझना चाहती है। गौरतलब है कि प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले है।

मामले की जांच जारी
सीबीआइ प्रवक्ता आरके गौर ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है। छानबीन के दौरान आरोपियों के नाम सामने आने पर उनके खिलाफ भी जुर्म दर्ज किया जाएगा। साथ ही साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त धारा भी लगाई जा सकती है। इसका फैसला वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा।

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