छात्रा से गैंगरेप करने वाले एक डॉक्टर व दो आरक्षकों को मिली मृत्यु तक आजीवन
कारावास की सजा
रायपुरPublished: Nov 21, 2019 10:35:06 pm
भिलाई के शासकीय सिविल अस्पताल की घटनाबेहोशी का इंजेक्शन लगाकर किया था गैंगरेपपीडि़ता ने कर ली थी आत्महत्या
गिरफ्तार आरोपी। (फाइल फोटो)
रायपुर/भिलाई. शासकीय लालबहादुर शास्त्री सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती 20 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप के बहुचर्चित मामले में दोषी उसी अस्पताल के एक डॉक्टर और वहीं सुरक्षा में तैनात दो पुलिस आरक्षकों को न्यायालय ने आजीवन कारावास (मृत्यु होने तक) की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने दोष साबित होने पर हुडको निवासी डॉ. गौतम पंडित, हाउसिंग बोर्ड निवासी आरक्षक सौरभ भत्ता व चंद्र प्रकाश पाण्डेय को आजीवन कारावास से दंडित किया।
घटना सुपेला भिलाई के शासकीय लालबहादुर शास्त्री सिविल अस्पताल की है। इस मामले में फैसला चार साल बाद आया है। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई थी और घटना से आहत छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा पीलिया का इलाज करवाने के लिए 19 जून 2014 को भर्ती हुई थी।
डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने के बहाने नीचे ले गया। वहां बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। फिर तीनों अभियुक्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद एमएमएस को इंटरनेट में अपलोड करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी उसे ब्लैकमेल कर अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। इससे छात्रा गर्भवती हो गई।
अभियुक्तों ने उसे गर्भपात की दवा भी खिलाई थी। बाद में डॉक्टर ने खुद को अलग कर लिया पर दोनों आरक्षक उसे ब्लैकमेल करते रहे। आखिरकार तंग आकर युवती ने ७ जनवरी 2015 को पुलिस की शरण ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा और जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया।
इस बीच पीडि़ता ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल वर्मा ने बताया कि छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइडल नोट लिखा था। जिसे पुलिस ने जब्त किया है। जिसमें आत्महत्या की वजह भी लिखा है। इस मामले में खुर्सीपार पुलिस ने मर्ग कायम किया है। यह जांच अब तक अपूर्ण है।