सिरप में 10 मिलीग्राम से अधिक कोडीन की मात्रा, अपराध-
कफ सिरप जिसमें कोडीन फास्फेट की मात्रा 10 मिलीग्राम या उससे अधिक होती है, उसकी बिक्री तो छोडि़ए परिवहन भी प्रतिबंधित है। कोडीन फास्फेट नामक पदार्थ मिश्रित कफ सिरप के परिवहन को नारकोटिक ड्रग व साइको टॉपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत अपराध माना जाता है।क्या कहते हैं डॉक्टर-बहुत मरीज आते हैं जो यह बताते हैं कि वे दिन में दो-दो, तीन-तीन बोतल तक कोडीन सिरप पी जाते हैं। बिल्कुल, यह एक प्रकार के नशे का काम करता है। यह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। आप यह समझिए कि शरीर के सभी प्रमुक अंगों को नुकसान पहुंचता है। इसमें कोडीन है इसलिए यह दर्द निवारक का काम भी करता है। यानी कि दर्द को मस्तिष्क तक पहुंचने नहीं देता। युवा पीढ़ी को जागरूक करने की जरुरत है, क्योंकि वे ही इसके सबसे बड़े टॉरगेट हैं।
डॉ. अब्बास नकवी, सीनियर फिजिशियन
यह एक पूरी चैन है जिसके जरिए यह सिरप लोगों को मुहैया करवाया जाता है। इसे ही एक्सपोज किया जा रहा है। इंवेस्टीगेशन जारी है, इसलिए सभी जानकारी नहीं दी सकती।राजेश क्षत्रीय, सहायक औषधि नियंत्रक, राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग