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कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के सीटी स्कैन की दरें तय, ज्यादा वसूला तो मिलेगा दंड

चेस्ट का सीटी स्कैन (एचआरसीटी) बिना कंट्रास्ट हेतु 1870 रुपए चेस्ट का सीटी स्कैन (एचआरसीटी) कंट्रास्ट सहित हेतु 2354 रुपए छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया आदेश
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कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के सीटी स्कैन की दरें तय, ज्यादा वसूला तो मिलेगा दंड

कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के सीटी स्कैन की दरें तय, ज्यादा वसूला तो मिलेगा दंड

रायपुर. कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के निजी चिकित्सालयों में उपचार के दौरान हाई रिजॉल्यूशन सीटी स्कैन की आवश्यकता होने पर समस्त निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दरें निर्धारित कर दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

कोरोना की सभी जांच दरों में कमी, 550 रुपए में होगी आरटीपीसीआर
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार चेस्ट (फेफड़े) के सीटी स्कैन (एचआरसीटी) बिना कंट्रास्ट हेतु 1870 रुपए शुल्क और चेस्ट (फेफड़े) का सीटी स्कैन (एचआरसीटी) कंट्रास्ट सहित हेतु 2354 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। आदेश में उल्लेखित है कि प्रदेश के सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज हेतु निर्धारित शुल्क ही लिया जाए। साथ ही आईसीएमआर एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित उपचार सम्बंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए केवल आवश्यक जांच ही कराई जाए।
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कोविड-19 मरीजों का आरटीपीसीआर, एंटीजेन और ट्रूनाट टेस्ट केवल आईसीएमआर एवं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अधिकृत पैथोलॉजी केंद्रों एवं अस्पतालों से ही कराई जाए। इस आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिसीज एक्ट-1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट-1949 तथा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन एक्ट-2020 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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