सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राज्य की बाहर की एजेंसी करे एडसमेटा मुठभेड़ की जांच
सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मुठभेड़ में तीन बच्चों सहित आठ आदिवासियों और एक पुलिस कमांडो की मौत हुई थी।
सीबीआई के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित एडसमेटा गांव के पास 17 मई 2013 की रात सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। स्थानीय पुलिस व कोबरा बटालियन का एक जवान भी शहीद हुआ था। ग्रामीणों का आरोप था कि वो सभी देवगुडी के बीजपंडुम त्यौहार मनाने के लिए एकत्र हुए थे। इसी दौरान पुलिस ने लोगों पर गोली चलाई। हंगामा बढऩे पर राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला। स्थानीय थाने में भी कोबरा बटालिय की मौत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
मानवधिकार संगठनों ने इस पूरे मामले की प्रदेश से बाहर स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में मई 2019 में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। डेढ़ महीने तक सीबीआई और प्रदेश सरकार के बीच मामला दर्ज करने को लेकर विचार चलता रहा। राज्य सरकार से अनुमति नहीं मिलने पर अवमानना से बचने के लिए सीबीआई ने बीच रास्ता निकालते हुए जबलपुर युनिट को जांच सौंपी।
जबलपुर सीबीआई के एसपी पीके पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी केस डायरी नहीं मिली है।
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