रायपुर

छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए अच्छी खबर, 100 SI-ASI को जल्द मिलेगी पदोन्नति

छत्तीसगढ़ पुलिस के उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षकों को जल्दी ही पदोन्नत किया जाएगा। इसके लिए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कमेटी का गठन किया है।

रायपुरMar 15, 2020 / 11:10 am

Ashish Gupta

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रायपुर. छत्तीसगढ़ पुलिस के उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षकों को जल्दी ही पदोन्नत किया जाएगा। इसके लिए पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कमेटी का गठन किया है। इसके प्रमुख डीआईजी प्रशासन ओपी पाल बनाए गए है। उनकी अध्यक्षता में 18 मार्च को होने वाली बैठक में एएसआई से एसआई और 20 मार्च को एसआई से टीआई पदोन्नत किए जाने की संभावित नामों पर चर्चा की जाएगी।
साथ ही इसकी सूची तैयार करने के बाद डीजीपी को इसे सौंपा जाएगा। बताया जाता है कि इस सूची में पदोन्नति योग्य करीब 100 पुलिसकर्मियों के नाम शामिल है। उन्हें पदोन्नति दिया जाना प्रस्तावित था। लेकिन, बिलासपुर हाइकोर्ट में याचिका लगाए जाने के बाद से यह पिछले काफी समय से लंबित थी।

जल्दी ही सूची जारी होगी
विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के दौरान प्रत्येक पुलिसकर्मियों के नाम पर विचार किया जाएगा। इसे अंतिम रूप देने के बाद इसकी सूची डीजीपी को सौंपी जाएगी। बताया जाता है कि प्रस्तावित सूची में अधिकांश वरिष्ठ पुलिसकर्मियों के नाम शामिल है। बता दें कि इस समय प्रदेश में राज्य पुलिस का कुल बल करीब 75000 है। इसमें से 80 फीसदी बल मैदानी इलाकों में तैनात किया गया है।

भाजपा बोली- सभी विभागों में शुरू हो पदोन्नति की प्रक्रिया
विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने आरोप लगाया है कि प्रदेश शासन उ’च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन न कर अपनी हठधर्मिता व तानाशाही पूर्ण रवैया को प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ ही न्यायालय की शरण लेकर न्याय प्राप्त करने वालों को प्रताडि़त कर रही है।

उन्होंने कहा, ऐसे कई प्रकरण है, जिसमें न्यायालय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है। इस पर महाधिवक्ता की स्पष्ट राय के बावजूद आज तक प्रदेश के विभिन्न विभागों के पदोन्नति की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। उपासने ने प्रदेश शासन से मांग की है कि अधिकारी व कर्मचारियों के हितों में अपनी हठधर्मिता को छोड़ उच्च न्यायालय के निर्देशों का तत्काल पालन कर मंत्रालय सहित प्रदेश के सभी विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया नियमानुसार प्रारम्भ की जाए।
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