इससे पहले मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स सीडी कांड में जेल भेजे गए विनोद वर्मा को जमानत के लिए बुधवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट में करीब डेढ़ घंटे तक विनोद वर्मा की याचिका को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
कथित सेक्स सीडी कांड में जेल भेजे गए विनोद वर्मा को जमानत के लिए मंगलवार को याचिका लगाई गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम चंद सांखला ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
अकाउंटेंट ने 7वें वेतनमान के फिक्सेशन के लिए मांगी 10 हजार रुपए की रिश्वत, ACB ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार इसके पहले भी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में याचिका लगाई गई थी। लेकिन, कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि कोर्ट में पांच प्रमुख बिंदुओं पर अपील की गई है।
पेश किए गए आवेदन में विनोद वर्मा के खिलाफ दर्ज किए गए एफआईआर और गिरफ्तारी से लेकर कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्य का हवाला दिया है। 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने और रिमांड में पूछताछ करने के बाद भी सीडी पेश नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
गौरतलब है कि अश्लील सीडी कांड में पुलिस ने विनोद वर्मा को गाजियाबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया था। इस मामले की छानबीन करने के लिए लैपटाप, पेन ड्राइव और मोबाइल क्लिपिंग को जब्त कर कोर्ट में पेश किया गया। इसे जांच के लिए हैदराबाद स्थित साइबर लैब में भेजा गया है।