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ट्रैफिक पुलिस में भष्ट्राचार रोकने सरकार ने बदला नियम, अब अगर पकड़ा जाए गाड़ी तो…

locationरायपुरPublished: Aug 01, 2019 05:40:06 pm

Chhattisgarh Traffic Police: इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों (Chhattisgarh police) को दिया गया है।

Chhattisgarh traffic police

ट्रैफिक पुलिस में भष्ट्राचार रोकने सरकार ने जारी किया नया नियम, अब अगर पकड़ा जाए गाड़ी तो…

रायपुर. ट्रैफिक पुलिस (Chhattisgarh traffic police) में भष्ट्राचार और अवैध वसूली की शिकायतों के बाद वाहनों की जांच और चालान की कार्रवाई में बदलाव किया (Traffic rules) गया है। चालन की राशि ई-भुगतान के जरिए जमा की जाएगी। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश सभी पुलिस अधीक्षकों (Chhattisgarh police) को दिया गया है।

डीजीपी डीएम अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम की सीमा के भीतर केवल टीआई और उनसे वरिष्ठ अधिकारी ही वाहनों की जांच व कार्रवाई करेंगे। नगर निगम की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार की ट्रैफिक कार्रवाई डीएसपी व उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ही करेंगे। उल्लेखनीय है कि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने ट्रैफिक पुलिस की मिल रही शिकायतों के बाद चालन कार्रवाई में बदलाव करने का आदेश दिया था।

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