डीजीपी डीएम अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निगम की सीमा के भीतर केवल टीआई और उनसे वरिष्ठ अधिकारी ही वाहनों की जांच व कार्रवाई करेंगे। नगर निगम की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार की ट्रैफिक कार्रवाई डीएसपी व उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ही करेंगे। उल्लेखनीय है कि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने ट्रैफिक पुलिस की मिल रही शिकायतों के बाद चालन कार्रवाई में बदलाव करने का आदेश दिया था।
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