बैंक या बाजार में किसी दुकानदार अथवा उपभोक्ता ने सिक्के लेने से मना किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक द्वारा भी इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। आरबीआई निर्देश के माध्यम से बताया कि 10 रुपए के सभी सिक्के असली हैं। सिक्के पर 10 तीली बनी हों अथवा 15 सभी असली हैं। अपर कलक्टर ने चेतावनी दी है कि 10 के सिक्के नहीं लेने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने शहरवासियों और व्यापारियों से 10 के सिक्के के संबंध में सभी भ्रान्तियों पर विश्वास नहीं करते हुए करेंसी का सम्मान करने का अनुरोध किया है। कोई सिक्के लेने से मना करे तो कलेक्टर से दो साक्ष्य के साथ लिखित शिकायत की जा सकती है।