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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल ने बताया कि चिकित्सालय को अतिरिक्त ली गयी राशि मरीजों के परिजन को वापस करने के निर्देश भी दिए गए। मरीजों की राशि वापस की गई या बिल की राशि को कम किया गया। इसका फायदा अलग-अलग चिकित्सालय में भर्ती कोरोना के अन्य मरीजों को भी मिला।यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में कोरोना पीक गुजरा, ये 3 संकेत जो बताते हैं कि अब बेहतर हो रहे हैं हालात
शिकायत इस नंबर पर मिल रही
निवारण लिए नोडल अधिकारियों के नंबर अस्पतालों में लिखने को कहा है। इसके अलावा शिकायत करने हेतु टोल फ्री नंबर 86022 70023 भी जारी किया, जिसके माध्यम से कोई भी मरीज या उसके परिजन शिकायत कर सकते हैं। कलेक्टर ने इस पूरे कार्य के समन्वय के लिए सहायक नोडल अधिकारी के रूप में आईएएस अभिषेक कुमार को दायित्व सौंपा है ।
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इन अस्पतालों को नोटिस
निजी हॉस्पिटलों में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक चार्ज लेने की शिकायत पर बिल की जांच भी की जाती है। इन शिकायतों के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा 11 निजी चिकित्सालयों को 16 नोटिस जारी किए गए। इसके तहत बांठिया हॉस्पिटल को 4, श्री मेडीसाइन हॉस्पिटल को 2, रामकृष्ण हॉस्पिटल को 1, जय अंबे हॉस्पिटल को 1, मित्तल हॉस्पिटल को 1, महामाया हॉस्पिटल को 1, रिम्स को 2, पथकिंड को 1, एकता चिल्ड्रन हॉस्पिटल को 1, कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल को 1, बालाजी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल को 1, नोटिस जारी किया गया।