रायपुर

कोरोना काल में मरीजों से मनमाना वसूली पर 11 अस्पतालों को भेजा नोटिस, दो पर कार्रवाई

कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाकर मरीजों से अधिक राशि वसूलने वाले 11 निजी अस्पतालों को 16 नोटिस दिए गए हैं। दो अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है।

रायपुरMay 23, 2021 / 06:07 pm

Ashish Gupta

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रायपुर. कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाकर मरीजों से अधिक राशि वसूलने वाले 11 निजी अस्पतालों को 16 नोटिस दिए गए हैं। दो अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने मरीजों के द्वारा मिल रही शिकायतों के बाद जिला चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई है।
शिकायतों के समाधान करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनके द्वारा कोरोना इस दूसरी व्यापक लहर और उसके बाद विगत लगभग 40 दिनों से नोडल अधिकारियों को मरीजों या उनके परिजनों को निजी अस्पतालों की एडमिशन, रेफरल, दवाई, बिलिंग, डेड बॉडी मूवमेंट, अस्पतालों में उपलब्ध बेड की स्थिति जैसी शिकायतों का निवारण किया जा रहा हैं।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल ने बताया कि चिकित्सालय को अतिरिक्त ली गयी राशि मरीजों के परिजन को वापस करने के निर्देश भी दिए गए। मरीजों की राशि वापस की गई या बिल की राशि को कम किया गया। इसका फायदा अलग-अलग चिकित्सालय में भर्ती कोरोना के अन्य मरीजों को भी मिला।
बांठिया अस्पताल के विरुद्ध कई शिकायत प्राप्त होने के सीएमएचओ के कार्यालय द्वारा संबंधित निजी अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को 15 दिनों के लिए निरस्त किया गया। इसी तरह अनियमितता प्राप्त होने पर नर्सिंग एक्ट के तहत महामाया हॉस्पिटल, खरोरा पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

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शिकायत इस नंबर पर मिल रही
निवारण लिए नोडल अधिकारियों के नंबर अस्पतालों में लिखने को कहा है। इसके अलावा शिकायत करने हेतु टोल फ्री नंबर 86022 70023 भी जारी किया, जिसके माध्यम से कोई भी मरीज या उसके परिजन शिकायत कर सकते हैं। कलेक्टर ने इस पूरे कार्य के समन्वय के लिए सहायक नोडल अधिकारी के रूप में आईएएस अभिषेक कुमार को दायित्व सौंपा है ।

रायपुर सीएमचओ मीरा बघेल ने कहा, परिजनों द्वारा मोबाइल नंबर पर संपर्क करके समस्या बताई जाती है। इसी तरह कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायत की सारी जानकारी एकत्रित करके अधिकारियों के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाता है।

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इन अस्पतालों को नोटिस
निजी हॉस्पिटलों में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक चार्ज लेने की शिकायत पर बिल की जांच भी की जाती है। इन शिकायतों के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा 11 निजी चिकित्सालयों को 16 नोटिस जारी किए गए। इसके तहत बांठिया हॉस्पिटल को 4, श्री मेडीसाइन हॉस्पिटल को 2, रामकृष्ण हॉस्पिटल को 1, जय अंबे हॉस्पिटल को 1, मित्तल हॉस्पिटल को 1, महामाया हॉस्पिटल को 1, रिम्स को 2, पथकिंड को 1, एकता चिल्ड्रन हॉस्पिटल को 1, कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल को 1, बालाजी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल को 1, नोटिस जारी किया गया।

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