पात्रता में नहीं कोई त्रुटि
इस मामले की सुनवाई के दौरान हितग्राहियों की पात्रता त्रुटि पूर्ण साबित ही नहीं हुई। इसके अलावा ये बात भी खास है कि क्योंकि सम्मान निधि समाप्त करने का शासकीय आदेश 23 जनवरी 2020 को ही हाई कोर्ट द्वारा रद्द घोषित कर दिया गया था। इसलिए जिन्होंने अदालत में रिट भी दायर नहीं की,उनकी भी पेंशन पाने की पात्रता होगी।