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कांग्रेस ने जारी की नगर निगम और नगर पालिका के प्रभारियों की सूची, चुनाव में मनमानी नहीं खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी

locationरायपुरPublished: Nov 13, 2019 08:47:46 pm

Submitted by:

Karunakant Chaubey

दिसम्बर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्षद प्रत्याशी मनमानी राशि खर्च नहीं कर सकेंगे। निकाय चुनाव प्रक्रिया में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने पार्षद प्रत्याशियों के अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है।

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रायपुर. नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव की तैयारियां सभी राजनितिक पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है। कांग्रेस ने आज नगर निगम और नगर पालिका के लिए प्रभारियों की सूची जारी कर दी है।

दिसम्बर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए पार्षद प्रत्याशी मनमानी राशि खर्च नहीं कर सकेंगे। निकाय चुनाव प्रक्रिया में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने पार्षद प्रत्याशियों के अधिकतम खर्च की सीमा तय कर दी है।

इससे पहले सिर्फ महापौर और अध्यक्ष प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय थी। लेकिन पार्षदों के लिए खर्च की कोई सीमा तय नहीं थी। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक तीन लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।

कांग्रेस ने जारी की नगर निगम और नगर पालिका के प्रभारियों की सूची, चुनाव में मनमानी नहीं खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी

3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में खर्च सीमा 3 लाख

वहीं तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम में खर्च की सीमा में दो लाख की कटौती कर दी गई है। यहां के पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 3 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पालिका परिषद के पार्षद प्रत्याशी चुनाव में डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे।
नगर पंचायत में पार्षद प्रत्याशियों की अधिकतम खर्च की सीमा सिर्फ 50 हजार रुपए तय की गई है। खर्च की अधिकतम सीमा तय करने के बाद पार्षदों को सांसदों और विधायकों की तर्ज पर खर्च का पूरा हिसाब-किताब रखना होगा।
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