यह है मामला
रायपुर के मोवा निवासी मुकेश अग्रवाल ने 4 जनवरी 2014 को रायपुर से दिल्ली और दिल्ली से रायपुर के लिए दो टिकट बुक कराई थी। इसे सलूजा ट्रैवल्स संचालक रविन्दर सिंह के माध्यम से खरीदा था। इसकी किराया राशि यात्री ने 18538 रुपए का भुगतान किया था। उसे 22 जनवरी 2014 को सुबह 9.40 बजे इंडिगो के विमान से दिल्ली जाना था। लेकिन विमान कंपनी ने अचानक ही इसके समय में बदलाव करते हुए इसका समय सुबह ९ बजे कर दिया। टिकट लेकर मुकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ 8.48 बजे पहुंचा। उस समय फ्लाइट खड़ी थी और छूटने में दस मिनट का समय बचा था। यात्री ने काफी मिन्नत करते हुए कैंसर पीडि़त होने का हवाला दिया। लेकिन, इंडिगो के कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी और डांट डपटकर भगा दिया।
कंपनी ने कहा, इमेल पर दी थी जानकारी
शिकायत पर फोरम ने इंडिगो कंपनी को नोटिस जारी कर तलब किया था। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से बताया गया कि फ्लाइट के समय में परिवर्तन की सूचना यात्री के टिकट पर लिखे इमेल पर दी गई थी। लेकिन टिकट पर सलूजा ट्रेव्हल्स का इमेल और मोबाइल नंबर लिखा था जो रात 9 बजे बंद होता है और सुबह 10 बजे खुलता है। ऐसी स्थिति में यात्री को सूचना नहीं मिल पाई। लेकिन, इसकी जवाबदारी इंडिगो प्रबंधन की थी। उपभोक्ता फोरम इस मामले में इंडिगो कंपनी और ट्रेवल एजेंट को दोषी करार माना।