बताया गया है कि होम आइसोलेशन आवेदन करने वाले मरीजों को ही इलाज के उपरांत ठीक होने पर होम आइसोलेशन कंपलीशन सर्टिफिकेट मिलता है और जो मरीज संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन का आवेदन नहीं करते है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पंजीयन कराना इसलिए अनिवार्य है ताकि उस तक दवाई पहुचाई जा सके। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल पर ही एक डॉक्टर का नम्बर उपलब्ध कराया जाता है जो सात दिन तक उनकी पूरी देखभाल करते हैं। कोरोना प्रभावित हर मरीज को और आम नागरिक को कोरोना संबधी तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए रायपुर जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो प्रतिदिन 24 घंटे कार्य कर रहा है। इसका दूरभाष 0771-2235091 है।