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निजी चिकित्सालयों के लिए कोरोना उपचार का पैकेज दर निर्धारित

locationरायपुरPublished: Apr 10, 2021 06:19:27 pm

Submitted by:

dharmendra ghidode

निजी चिकित्सालयों व्दारा कोविड 19 मरीजों से मनमाने पैसा वसूलने की शिकायत पर छग शासन व्दारा निजी अस्पतालों के लिए उपचार के लिए पैकेज दर निर्धारित कर दिया गया है।

निजी चिकित्सालयों के लिए कोरोना उपचार का पैकेज दर निर्धारित

निजी चिकित्सालयों के लिए कोरोना उपचार का पैकेज दर निर्धारित

नवापारा-राजिम। निजी चिकित्सालयों व्दारा कोविड 19 मरीजों से मनमाने पैसा वसूलने की शिकायत पर छग शासन व्दारा निजी अस्पतालों के लिए उपचार के लिए पैकेज दर निर्धारित कर दिया गया है। उक्ताशय की जानकारी मिलने पर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जीतसिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अब निजी अस्पतालों की मनमानी नहीं चल पाएगी और लोगों को तय मानक के आधार पर उपचार उपलब्ध हो पाएगा।
इस संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित पैकेज दर अनुसार डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत आक्सीजन के साथ हाई डिपेंडेंसी यूनिट के निजी अस्पताल में इलाज के लिए 5 हजार 500 रुपए प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 9 हजार प्रतिदिन तथा बिना वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 7000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना योजना वाले निजी चिकित्सालयों के लिए एनएबीएच संबद्ध अस्पताल बिना आईसीयू के लिए 4 हजार रुपए प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 11 हजार प्रतिदिन तथा बिना वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 8 हजार 500 रुपए प्रतिदिन तथा एनएबीएच असंबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए बिना आईसीयू के 4 हजार रुपए प्रतिदिन, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 11 हजार रुपए प्रतिदिन तथा बिना वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 7 हजार 500 रुपए प्रतिदिन दर निर्धारित की गई है। इसमें कोविड-19 टेस्टिंग, महंगे दवाई और सीटी स्कैन व एमआरआई शुल्क शामिल नहीं है।
पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निजी चिकित्सालयों में नॉन स्कीम अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमितों के इलाज में होने वाले व्यय का वहन मरीज के द्वारा स्वयं ही किया जाएगा। डेड बॉडी स्टोरेज व कैरिज के लिए अधिकतम 2 हजार 500 रुपए ही लिए जा सकेंगे। योजना से पंजीकृत निजी अस्पतालों के द्वारा अन्य सभी प्रकार की शुल्क योजना अन्तर्गत निर्धारित दरों पर ही लिए जाएंगे।
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