आईएएस बीएल अग्रवाल की सम्पत्ति बताकर उनके भाई अशोक अग्रवाल की स्टील फैक्ट्री को जब्त करने के मामले में ईडी रायपुर को झटका लगा है।
ED ने एक साल पहले भ्रष्ट IAS के भाई की 36 करोड़ की सम्पत्ति को किया था जब्त, कोर्ट ने किया मुक्त
रायपुर. आईएएस बीएल अग्रवाल की सम्पत्ति बताकर उनके भाई अशोक अग्रवाल की स्टील फैक्ट्री को जब्त करने के मामले में ईडी रायपुर को झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली में इडी की स्पेशल बेंच एडजूडिकेटिंग अथॉरिटी ने लगभग 36 करोड़ की सम्पत्ति को मुक्त करने का आदेश जारी किया है। जब्त सम्पत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने कब्जे से मुक्त कर दिया है। बीते वर्ष इडी ने पूर्व आइएएस की लगभग 40 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति को अपने कब्जे में लिया था।
ईडी सूत्रों के मुताबिक बीएल अग्रवाल के भाई ने ईडी के न्यायिक एडजूडिटेकिंग अथॉरिटी में जब्त की गई सम्पत्ति को लेकर याचिका दायर की थी। अथॉरिटी के न्यायिक सदस्य तुषार बी. साहा ने इस मामले पर सुनवाई के बाद निर्णय देते हुए कहा कि बीएल अग्रवाल के नाम पर जब्त की गयी, संपत्ति उनकी नहीं है, बल्कि उनके परिवार और भाई की है।
जबकि, इस मामले में बीएल अग्रवाल ने स्वयं की संपत्ति और परिवार के नाम पर दर्ज संपत्ति का सरकारी दस्तावेजों में भी जिक्र किया था। वहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बीएल अग्रवाल की संपत्ति का विवरण देखा, जो कि आयकर विभाग में रिटर्न के दौरान पेश किया गया था। इस मामले पर बीएल अग्रवाल के भाई अशोक अग्रवाल ने कहा कि हमे इडी के न्यायिक निर्णय से बड़ी राहत मिली है। ईडी द्वारा जब्त की गई स्टील फैक्ट्री की सम्पत्ति में उनके भाई बीएल अग्रवाल की कोई भूमिका नहीं है।
ईडी के अफसरों ने कहा- अभी आर्डर नहीं मिला :
इस मामले में जब ईडी के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने सम्पत्ति मुक्त करने संबंधी कोर्ट के आदेश पर अनभिज्ञता जताई। इस पर बीएल अग्रवाल के भाई ने कहा कि कोर्ट का निर्णय हो चुका है। आर्डर आने में तीन-चार दिन का समय लगेगा
यह है मामला सीबीआई को रिश्वत देने के मामले में बीएल अग्रवाल को बीते वर्ष गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। अब बीएल अग्रवाल को बर्खास्तगी भी बहाल हो चुकी है।