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सुनवाई में संबंधित पक्षकार के गैरहाजिर रहने पर भी नहीं होगी कार्रवाई, 15 जून तक कोर्ट बंद

locationरायपुरPublished: May 29, 2020 01:12:23 pm

Submitted by:

Karunakant Chaubey

अन्य नियमित प्रकरणों की सुनवाई डेढ़ महीने के लिए टाल दी गई है। साथ ही इसकी सूचना ई-कोर्ट में ऑनलाइन जारी की गई है। इसकी जानकारी मिलने के बाद भी कोर्ट नहीं आने पर संबंधित पक्षकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

रायपुर. कोरोना के कहर को देखते हुए हाईकोर्ट समेत सभी जिला न्यायालय 15 जून तक के लिए बंद रहेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा मंगलवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ राज्य के सभी न्यायालयों को बंद रखा जाएगा। इस दौरान सप्ताह में केवल तीन दिन (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 वर्ष पुराने अतिआवश्यक और दांडिक मामलों की सुनवाई करेंगे।

वहीं अन्य नियमित प्रकरणों की सुनवाई डेढ़ महीने के लिए टाल दी गई है। साथ ही इसकी सूचना ई-कोर्ट में ऑनलाइन जारी की गई है। इसकी जानकारी मिलने के बाद भी कोर्ट नहीं आने पर संबंधित पक्षकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं कोई भी प्रतिकूल फैसला जारी नहीं करते हुए प्रकरण की सुनवाई आगे बढ़ा दी जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा जारी इसी सूचना को सभी जिला कोर्ट को भेजी गई है। बता दें कि इसके पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त कर न्यायालयों को शुरू किया गया था। लेकिन, कोर्ट में लगातार बढ़ रही भीड और कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसका निर्णय लिया गया है।

रायपुर के यह कोर्ट रहेंगे बंद

रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के साथ ही गरियाबंद, तिल्दा, राजिम और देवभोग स्थित न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी। इस समय रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय से संबंध अन्य कोर्ट में 35000 से अधिक मामले लंबित है। बताया जाता है कि लॉकडाउन के बाद बंद अदालती कामकाज में तेजी लाने ग्रीष्मावकाश को निरस्त करते हुए 18 मई से भौतिक उपस्थिति के साथ शुरू की गई थी।

केवल इस दिन लगेगा कोर्ट

हाईकोर्ट के निर्देश पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस दौरान केवल संबंधित पक्षकार को भी कोर्ट के भीतर प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। रायपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश उपाध्याय ने बताया कि किसी भी पक्षकार को अनावश्यक रूप से कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं अपने मोबाइल में जाकर ई-कोर्ट के जरिए पूरा मामले की जानकारी ले सकते है।

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