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जर्मनी से लौटकर चर्च में छिपे फादर के खिलाफ अपराध दर्ज, महामारी अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

locationरायपुरPublished: Apr 10, 2020 02:55:31 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

छत्तीसगढ़ के जशपुर में चर्च के फादर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। चर्च के फादर के खिलाफ कोरोना वायरस में महामारी अधिनियम सहित आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

Crime News of Nagaur

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रायपुर. जानलेवा कोरोना वायरस (COVID-19) से निपटने के लिए एक ओर केंद्र और राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से सरकार की चिंता बढ़ गई है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के जशपुर में चर्च के फादर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
जशपुर जिले के बगीचा ब्लॉक स्थित एक चर्च के फादर के खिलाफ कोरोना वायरस (Coronavirus) में महामारी अधिनियम सहित आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार जर्मनी से लौटकर जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के ग्राम जोराजाम क्षेत्र के एक चर्च में फादर इग्नासीयूएस छिपकर रहने की बात सामने आई है।
जिसकी सूचना मिलने पर बगीचा के कार्यपालिक दंडाधिकारी ने जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई के लिए बगीचा थाना प्रभारी को पत्र लिखा, जिसके बाद मामले में फादर पर जुर्म दर्ज कर लिया गया है। फादर इग्नासीयूएस पर धारा 269, 270, 271, 188 आईपीसी सहित महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत चर्च में छिपे फादर के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है।
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