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रायपुर में रेलवे के फर्जी दस्तावेज के सहारे लोन लेकर बैंक से ठगे 42 लाख 50 हजार , केस दर्ज

locationरायपुरPublished: May 27, 2020 12:20:05 am

Submitted by:

Dinesh Kumar

रेलवे के फर्जी दस्तावेज लगाकर 6 आरोपियों ने बैंक से 42 लाख 50 हजार का लोन ले लिया। तय समय पर आरोपियों ने किश्त नहीं चुकाई, तो बैंक कर्मियों ने रेलवे के अधिकारियों से मामले का पता लगाया। बैंक कर्मियों को जांच के दौरान पता चला, कि रेलवे की आईडी लगाकर लोन लेने वाले लोग रेलवे में काम नहीं करते है।

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रायपुर में रेलवे के फर्जी दस्तावेज के सहारे लोन लेकर बैंक से ठगे 42 लाख 50 हजार , केस दर्ज

– तेलीबांधा थानाक्षेत्र का मामला
– बैंक मैनेजर ने आरोपियों के खिलाफ लिखाई एफआईआर

रायपुर. रेलवे के फर्जी दस्तावेज लगाकर 6 आरोपियों ने बैंक से 42 लाख 50 हजार का लोन ले लिया। तय समय पर आरोपियों ने किश्त नहीं चुकाई, तो बैंक कर्मियों ने रेलवे के अधिकारियों से मामले का पता लगाया। बैंक कर्मियों को जांच के दौरान पता चला, कि रेलवे की आईडी लगाकर लोन लेने वाले लोग रेलवे में काम नहीं करते है। बैंक मैनेजर ने आरोपियों की शिकायत तेलीबांधा थानाक्षेत्र में की है।
तेलीबांधा थाना प्रभारी मोहसीन खान बताया कि आरोपियों की शिकायत नेहा तायल ने की है। बैंक मैनेजर ने पुलिसकर्मियों को बताया कि, नवंबर 2018 में अजय साखरे ने लोन लिया था। अजय साखरे ने गरियाबंद निवासी विक्रेता सुनीता पांडेय से लोन लेने की बात बताई थी। मकान की रजिस्ट्री 25 लाख रूपया में हुआ था। रजिस्ट्री के गवाह प्रणय साखरे, बी. सुरेश कुमार का हस्ताक्षर था। होम लोन 20 वर्ष का था। उसी प्रकार सुमीत जोशी पिता ताराचंद उम्र 32 साल एवं उसकी पत्नि दिव्या जोशी मुर्राभ_ी गुढियारी में मकान लेने के लिए लोन लिया था। इसी तरह से सुमीत जोशी ने गांधी नगर में मकान लेने की बात कही और खुद को नगर निगम का टाइम कीपर बताते हुए लोन लिया था। इन सभी आरोपियों के दस्तावेज जांच के दौरान गलत मिले। इन सभी प्रापर्टी का सत्यापन पंजाब नेशनल बैंक के पेनल अधिवक्ता विजय शंकर तिवारी ने किया था। लोन स्वीकृत कराते समय दोनो के साथ ऐजेंट सुनील सोनी साथ था। बैंक से डी.मेघा ने भी गलत दस्तावेज लगाकर लोन लिया। इन सभी ने टी गोपी के साथ मिलकर अपराधिक घटना को अंजाम दिया। दस्तावेजों की जांच के दौरान इन सभी आरोपियों के दस्तावेज फर्जी मिले है। बैंक मैनजर की शिकायत पर सभी आरोपियों पर धारा 120 बी, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया है।
कोतवाली में केस दर्ज

फर्जी दस्तावेज के सहारे के अलावा लोन लेने का मामला कोतवाली इलाके में भी सामने आया है। बैंक मैनेजर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पंजाब नेशनल ब्रांच शैलेंद्र नगर की ब्रांच मैनेजर ममता साहू ने पुलिस को बताया कि, आरोपी रवि राव वल्दमानी ने शिवानंद नगर इलाके में प्रापर्टी खरीदने के लिए बैंक से 24 लाख 38 हजार का लोन लिया था।
आरोपी ने सावित्री चंद्राकर से जमीन खरीदने की बात कही थी। रवि राव द्वारा खरीदी गई जमीन का सत्यापन पंजाब नेशनल बैंक के पेनल अधिवक्ता विजय शंकर तिवारी द्वारा किया गया था। रवि ने बैंक की किश्त नहीं भरी और फोन रीसिव करना भी बंद कर दिया। संदेह होने पर बैंक अधिकारियों ने रेलवे से रवि के दस्तावेजों की जांच कराई, तो सभी फर्जी निकले। बैंक मैनेजर ने रवि राव, सावित्री चंद्राकर और विजय शंकर तिवारी के खिलाफ शिकायत की है। बैंक मैनेजर की शिकातय पर आरोपियों के खिलाफ 120 बी, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया है।
वर्जन
बैंक मैनेजर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है।

मोहसीन खान, निरीक्षक तेलीबांधा
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