रायपुर

बहू ने सास पर डाला 30 लाख का कर्ज

– सास पहुंची महिला आयोग- बैक अधिकारियों को आयोग में किया जाएगा तलब

रायपुरJun 29, 2022 / 10:07 am

Dinesh Yadu

बहू ने सास पर डाला 30 लाख का कर्ज

दिनेश यदु @ रायपुर.राज्य महिला आयोग (state women commission) में मंगलवार को महिला उत्पीडऩ (female oppression) संबंधित 25 प्रकरणों की सुनवाई हुई। आयोग में 25 मामलों के पक्षकार उपस्थित हुए। जिसमें 3 मामलों का निराकरण किया गया। बाकी आगामी सुनवाई और निगरानी में रखा गया है । महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक (President Kiranmayi Nayak) ने बताया कि पिछले सुनवाई का एक मामले में जिसमें एक बुजुर्ग महिला (elderly lady) ने अपने बहू के खिलाफ बेटे की सारी सम्पत्ति को अकेले हड़पकर उसके ऊपर वृद्धावस्था में 30 लाख रुपये के लोन का भार डालकर बचने की शिकायत किया था, पिछली सुनवाई में उनकी बहू को बैंक के दस्तावेज व 2 करोड़ रुपये इंसयोरेन्स और हस्तांतरण के दस्तावेज लेकर आने कहा गया था। परंतु सुनवाई में प्रार्थीया की बहू ने दस्तावेज को दिए बिना सुनवाई से बचने का प्रयास किया। सोमवार को थाना सिविक सेंटर भिलाई (Thana Civic Center Bhilai) के माध्यम से महिला की उपस्थिति हुई है। आर आयोग के निर्देश का पालन करने से भी इंकार कर रही थी।
आयोग अध्यक्ष के पास प्रार्थीया ने व्यक्त किया कि उनकी बहू लोन नही पटा पा रही है और बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे है। आयोग ने प्रार्थीया की बाक को सुनने के बाद बैंक के जो अधिकारी और कर्मचारी उन्हें परेशान कर रहे हैं उनका सम्पूर्ण जानकारी आयोग में दे सकते हैं। जिससे कि उन्हें आयोग की सुनवाई में उपस्थित कराकर इस मामले का निराकरण किया जा सकेगा। क्योकि इस मामले पर प्रार्थीया की बहू ने बताया कि बैंक वालो के कहने पर ही उसने अपना नाम ट्रांसफर करवाया है। इससे यह भी साबित होता है, कि बैंक वाले भी प्रार्थीया की बहू से मिलीभगत है और उस सम्पत्ति का लोन पटाने के लिए बुजुर्ग मां को परेशान किया जा रहा है।
एक मामले में आरोपी ने एक ही संतान हु कहकर झूठे दस्तावेज के आधार पर 7 लाख रुपए निकाल लिया है। जिसके संबंध में विस्तार से आदेश जारी किया जाएगा। अधिकारी ने यह भी स्वीकारा प्रार्थीया के खाते में जीआईएस और जीपीएफ लगभग 4 लाख रुपये की राशि जमा है, चूंकि आरोपी पिता की मृत्यु के बाद पिता की नौकरी भी खा चुका है। ऐसी दशा में प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किये जाने के पर्याप्त आधार है। ऐसी दशा में प्रार्थीया के स्व. पिता की शेष जमा राशि की है। आयोग इस पर विभागीय कार्यपालन अभियंता को पत्र लिखेगा। ताकि प्रार्थीया के चार लाख रुपए मिले।
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