देनी होगी शुल्क की जानकारी
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन को पालकों को फीस की जानकारी विस्तारपूर्वक देनी होगी। पालकों से शुल्क लेने के बाद उन्हें रसीद भी देनी होगी। कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर निजी स्कूल प्रबंधन मार्च से फीस नहीं ले पा रहा है। हाईकोर्ट ने मार्च से शिक्षा सत्र 2019-20 के शेष महीनों का ट्यूशन फीस लेने का निर्देश दिया है।
शिक्षा सत्र 2020-21 में पूर्व शिक्षा सत्र का शुल्क ही स्कूल प्रबंधन को पढ़ाने के एवज में लेना होगा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 1 हजार 253 निजी स्कूल हैं। इन स्कूलों के प्रबंधन को स्पष्ट रूप से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पालकों से फीस मांगने का निर्देश दिया है।
अधीनस्थ अधिकारियों को निजी स्कूलों के पूर्व सत्र की फीस स्कूल मंगाने का निर्देश दिया है। जो स्कूल प्रबंधन निर्देश से ज्यादा शुल्क की मांग पालकों से करेंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल प्रबंधन को शुल्क की स्पष्ट जानकारी पाठकों को देनी होगी। जीआर चंद्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर