गलती के लिए अफसरों के साथ वकील को भी चेतावनी सुनवाई के दौरान डीजीपी अवस्थी की ओर से कहा गया की इस कार्रवाई में सरकारी वकील से विधि अभिमत प्राप्त करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें पुलिस से कुछ गलती हुई। उन्होंने आगे कहा अब इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले को खात्मा खारिज के लिए भेजा जाएगा। डीजीपी के उक्त कथन के बाद कोर्ट ने कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। यही नहीं उन्होंने ग़लत अभिमत देने वाले सरकारी एडवोकेट को भी चेतावनी दी है। इसके साथ कोर्ट ने डीजीपी के उक्त कथन को नोट शीट में भी लिया है।