रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग शिकायतों को लेकर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान बैंकिंग लोकपाल के पास 1.63 लाख शिकायतें आईं। इनमें से ज्यादात्तर शिकायतें बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए अनुचित व्यहवहार की हैं। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा कि 66 फीसदी शिकायतों को बातचीत और मध्यस्थता के जरिए सुलझा लिया गया। लेकिन बहुत सी समस्याएं बातचीत और मध्यस्थता से नहीं सुलझती।
अगर अगर बैंक द्वारा आपकी शिकायतों पर कार्वाई नहीं हो रही या फिर बैंक आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा तो आप किस तरह से बैंकिग लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
1- बैंकिंग लोकपाल (बीओ) कार्यालयों में सबसे पहले शिकायत करने से पहले अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें।
2- अगर तीस दिन के अंदर जवाब नहीं मिलता है या आपको बैंक का जवाब संतोषजनक नहीं लगता तो फिर बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। बीओ से संपर्क करने का समय जवाब मिलने के एक साल तक या शिकायत दर्ज करने के 1 साल तक होता है।
3- उस बीओ को शिकायत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित है। कार्ड से संबंधित शिकायतों या केंद्रीयकृत परिचालन से संबंधित के लिए, आपका बिलिंग एड्रेस बैंकिंग लोकपाल के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करेगा।
4- लिखित शिकायत के लिए, www.bankingombudsman.rbi.org.in पर उपलब्ध फॉर्म को डाउनलोड करके, प्रिंट निकाल लें और भरकर सबमिट करें। इसमें नाम, पता, शिकायत के आसपास के तथ्य, नुकसान और राहत की मांग बताएं।
5- उन दस्तावेजों की प्रतियां जमा करें, जो शिकायत फॉर्म के साथ आपके मामले का समर्थन करते हैं।
6- आप शिकायत ऑनलाइन (https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindia.com) पर भी दर्ज कर सकते हैं।
7- अगर आप बीओ के आदेश से असंतुष्ट हैं, तो आप उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं।
अगर बैंक भी आपकी शिकायत पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो आप इन तरीकों से इनका निपटारा कर सकते हैं। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी की शिकायत या फिर समय से सेवाएं न मिलने पर डाक, ई मेल और ऑनलाइन बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज करवा सकता है।