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चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों से मांगा चुनावी खर्च का ब्योरा, 10 जनवरी तक नहीं दिया तो लग सकता है बैन!

locationरायपुरPublished: Dec 22, 2018 02:27:27 pm

Submitted by:

Ashish Gupta

छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपना व्यय लेखा 10 जनवरी तक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा।

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रायपुर. छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपना व्यय लेखा 10 जनवरी तक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा। व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले उम्मीदवारों पर आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है। पिछली बार समय पर व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले 50 से अधिक उम्मीदवारों पर तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। इनमें लगभग सभी उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना है। अभ्यर्थियों के लिए यह 30 दिन की अवधि 10 जनवरी 2019 को पूरी हो रही है। इसे देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सभी कलक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को हाल ही में संपन्न विधानसभा निर्वाचन के सभी उम्मीदवारों से व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी उम्मीदवारों के व्यय लेखा प्राप्त होने पर उम्मीदवार संवीक्षा रिपोर्ट तैयार कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भेजने कहा है। उन्होंने व्यय लेखा की संवीक्षा पूरी होने के तीन दिनों के अंदर इसकी प्रविष्टि इइएमएस सॉफ्टवेयर में करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी साहू ने इस बात के भी निर्देश दिए है कि यदि कोई उम्मीदवार व्यय लेखा प्रस्तुत करने के विषय में आयोग के नियमों के बारे में और अधिक स्पष्ट एवं विस्तारपूर्वक जानना चाहता है, तो उन्हें यह उपलब्ध कराएं।

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