ED की बड़ी कार्रवाई: रायपुर में शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की 31.83 करोड़ की संपत्ति अटैच
- शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की 31.83 करोड़ की संपत्ति अटैच
- मनीलांड्रिंग करने कागजों में फर्जी फर्म के जरिए बैंक से लिया था लोन

रायपुर. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कागजों में फर्जी कंपनी बनाकर मनीलांड्रिंग करने वाले शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की 31.83 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है। इसमें कारोबारी की अलग-अलग कंपनियां शामिल हैं।
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि सुभाष शर्मा द्वारा मेसर्स होटल सफायर इन, मेसर्स गुडलक पेट्रोलियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स विदित ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के लोन खाते से 29 करोड़ 65 लाख रुपए फेरो एलायस यूनिट मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एंड पॉवर लिमिटेड की परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए लगाया गया था। रकम की अफरा तफरी करने पर ईडी द्वारा मामले की जांच की जा रही थी।
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बताया जाता है कि इनमें से अधिकांश कंपनी कोई कारोबार नहीं करती थी। इनका गठन केवल मनीलांड्रिंग के जरिए रकम की अफरा-तफरी करने के लिए किया गया था। बता दें कि 21 नवंबर 2020 को सुभाष शर्मा और इनके करीबी सीए के फाफाडीह और शैलेन्द्र नगर स्थित घर और दफ्तर में ईडी ने छापा मारा था।
इस दौरान उनके ठिकानों में 7 फर्जी कंपनियों के गठन से संबंधित दस्तावेज मिले थे। इसके आधार पर सुभाष शर्मा और उनके परिवार वालों के नाम करीब 67 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की गई थी। साथ ही सभी को पूछताछ के लिए बुलवाया गया था।
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तलब किया
ईडी ने 31.83 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करने के साथ ही सुभाष शर्मा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। इस दौरान कागजों में गठित की गई कंपनी और इसका निर्माण करने वाले से संबंध में बयान लिया जाएगा।
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