रायपुर

Voter ID:अब 17 वर्ष की उम्र पूरी होते ही कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन, जानिए प्रक्रिया

Voter ID: युवा 17 वर्ष को पूरा कर चुके हैं। वो वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब जरूरी नहीं है कि 17 साल के युवाओं को पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंडों को इंतजार करना पड़े।

रायपुरAug 02, 2022 / 10:43 am

Mansee Sahu

Voter ID Card

रायपुर। वोटर आईडी एक ऐसा आवश्यक दस्तावेज़ है जिसका चुनाव में मतदान करने से लेकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए होना आवशयक है। इसके बिना हमारे कई जरुरी काम अटक सकते हैं। आप सभी को यह जानकारी होगी की पहले वोटर आईडी कार्ड 18 वर्ष की उम्र से पहले नहीं बनता था।

लेकिन उससे प्रक्रिया में काफी समय लग जाया करता था और कई बार चुनाव निकल जाने से युवाओं को अपना पहला वोट डालने के लिए काफी लम्बे समय तक रुकना पड़ता था। इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनावों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अब युवा 18 वर्ष होने से पहले ही मतदाता के रूप में वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

गौरतलब बात है कि बदला हुआ ये नियम केवल उन युवाओं के लिए लागू किया गया है, जो 17 वर्ष को पूरा कर चुके हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बाद जो युवा 17 वर्ष को पूरा कर चुके हैं। वो वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब जरूरी नहीं है कि 17 साल के युवाओं को पहली जनवरी को 18 साल की आयु होने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंडों को इंतजार करना पड़े।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के संबंधित अधिकारियों को चुनावी तंत्र को तकनीकी सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है। इससे युवाओं को अग्रिम आवेदन करने में सुविधा मिलेगी।इस दौरान चुनाव आयोग ने इस बात की भी जानकारी दी है कि अब युवा साल में तीन बार वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसमें वो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर से आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले युवाओं को इसके लिए 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ता था।

आयोग के इस कदम से अब उन्हें 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।अपने बयान में आयोग ने कहा है कि अब मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा। ऐसे में जो पात्र युवा होंगे, उन्हें उस वर्ष की अगली तिमाही में रजिस्टर किया जा सकेगा, जिसमें वह 18 वर्ष के होंगे।इस फैसले के बाद देश का कोई भी नागरिक जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्तूबर 2023 तक 18 वर्ष का हो रहा है। वह मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अग्रिम आवेदन कर सकता है।

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