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अच्छी खबर: बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं में होगी देरी तो कंपनी पर लगेगा जुर्माना

locationरायपुरPublished: May 08, 2020 08:45:59 pm

Submitted by:

Karunakant Chaubey

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ताओं को समयबद्ध अधिकार दिलाने जा रहा है। अगर निर्धारित समय में समस्या का हल नहीं हुआ तो बिजली कंपनी पर जुर्माना लगेगा। आयोग का यह ड्राफ्ट राजपत्र में प्रकाशन के लिए जा चुका है और संभवत: जून से ही लागू कर दिया जाएगा।

रायपुर. आज हर घर में बिजली है। हर कोई अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी के नियमों के तहत बिजली बिल का भुगतान कर रहा है। मगर अभी तक उपभोक्ताओं को सिर्फ शिकायत का अधिकार था। शिकायत का समाधान कब होगा, कितने समय में होगा यह कंपनी की मर्जी पर था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ताओं को समयबद्ध अधिकार दिलाने जा रहा है। अगर निर्धारित समय में समस्या का हल नहीं हुआ तो बिजली कंपनी पर जुर्माना लगेगा। आयोग का यह ड्राफ्ट राजपत्र में प्रकाशन के लिए जा चुका है और संभवत: जून से ही लागू कर दिया जाएगा।

‘पत्रिका’ ने सबसे पहले 30 नवंबर 2019 को इस ड्राफ्ट से संबंधित खबर प्रकाशित की थी। तब आयोग ने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे। कुछ सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल भी किया है। गौरतलब है कि नए बिजली कनेक्शन, मीटर में आने वाली खराबी को दूर करने, मीटर रीडिंग, लोड बढ़ाने और बिलिंग संबंधी सभी शिकायतों के निराकरण का समय तय कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं के लिए प्रति बिजली कंपनी की जवाबदेही बढ़ेगी। गुणवत्ता में सुधार आएगा। साथ ही कंपनी के प्रति विश्वसनीयता और काम में पारदर्शिता बढ़ेगी।

कहां करें शिकायत

अगर बिजली कंपनी से आपको मिलने वाली किसी भी सुविधा में देरी हो रही है तो आप प्रमाण के साथ राज्य विद्युत नियामक आयोग में शिकायत कर सकते हैं। ड्राफ्ट की कॉपी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है।

जुर्माना राशि मिलेगी कैसे मिलेगी

आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो जुर्माना की राशि शिकायतकर्ता को मिलेगी, या फिर वह बिल में समायोजित कर दी जाएगी।

जुर्माना इस प्रकार किया गया तय-

सप्लाई में व्यावधान- सुधार की समय सीमा- जुर्माना
फ्यूज ऑफ कॉल- 4 घंटे (शहर), 24 घंटे (ग्रामीण)- 5 रुपए प्रति घंटे

मीटर का जलना- आठ घंटे (शहर), दो दिन (ग्रामीण)- 5 रुपए प्रति घंटे
मीटर संबंधी शिकायत- चार दिन (शहर), 12 दिन (ग्रामीण) 10 रुपए प्रति घंटे

उपभोक्ताओं को अधिकार मिलने चाहिए कि अगर वे कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधा से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे शिकायत कर सकें। नए प्रावधान में यह अधिकार दिए जा रहे हैं।

एसपी शुक्ला, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

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