बता दें कि आईपीसी की धारा 429 के तहत यह संज्ञेय अपराध और पांच साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। टीआई विधानसभा अमित बेरिया ने बताया कि महिला की लिखित शिकायत पर कुतिया व उसके पिल्लों को रौंदने वाले कार चालक इकराम के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। दो पिल्लों की मौत हो गई है। कुतिया और एक पिल्ला घायल है।
यह है मामला
पुलिस के मुताबिक सड्डू सेक्टर-5 निवासी रेखा कुशवाहा के घर के पास गली में कुत्ते और पिल्ले रहते थे। वह अक्सर रेखा के आंगन में आ जाते थे, तो वह उन्हें रोटी-दूध खिलाती थी। इसके बाद चले जाते थे। पिल्ले ज्यादातर अपनी मां के साथ महिला के आंगन में रहती थी। महिला के पड़ोस में इकराम सिद्दकी भी रहते हैं। गली में उनकी कार सीजी 04 एमएम 3257 खड़ी थी। मंगलवार को दोपहर करीब 2.40 बजे उनकी कार के सामने कुतिया और उसके पिल्ले दूध पी रहे थे।
शिकायत के मुताबिक यह देखने के बाद भी इकराम ने कुतिया और उनके बच्चों के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी। इससे दो पिल्लों की मौत हो गई। कुतिया और एक पिल्ला घायल हो गया। बाद में दोनों पिल्लों को इकराम ने अपने घर के पीछे फेंक दिया। इसकी जानकारी रेखा को हुई। उन्होंने इसकी शिकायत विधानसभा थाने में की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच की और इकराम के खिलाफ धारा 429 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। इकराम की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।