उक्त खाद्यन्न की कुल कीमत 29 लाख 50 हजार 280 रुपए बताई जा रही है। विभाग ने दुकानदार के कृत्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण आदेश 2016 की धारा 5(1), 13(1)(2) का उल्लंघन पाया गया, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय मानते हुए एफआईआर दर्ज करवाया है।
खाद्य निरीक्षक वीणा साहू के इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम अभनपुर सूरज साहू द्वारा वर्तमान सहायक खाद्य अधिकारी केसी थारवानी को थाना गोबरा नवापारा में दुकान संचालक और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने निर्देशित किया था। इसके बाद शनिवार को एफओ थारवानी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।