नए कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10:00 बजे तक ही होगा। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार की पृथक व्यवस्था होगी। साथ ही आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। जारी आदेश में उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित है।
आयोजन से पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था हुई तो आयोजनकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। यह भी पढ़ें: Navratri 2021: शारदीय नवरात्रि में सख्त गाइडलाइन के बीच भक्त ऐसे करेंगे माता के दर्शन