कारागारों ने भेजी रिपोर्ट जेल मुख्यालय के निर्देश पर सभी केंद्रीय, जिला एवं उपजेल से रिहाई योग्य बंदियों की सूची भेजी गई थी। इसमें करीब २६०० लोगों के नाम बताए जाते हैं। इनके प्रकरणों पर विचार करने के बाद रिहाई योग्य लोगों के प्रकरण को स्थानीय न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए गए है। जेल डीआईजी केके गुप्ता ने बताया कि बंदियों और कैदियों के प्रकरणों पर विचार करने के बाद लगातार उनकी रिहाई की जा रही है। साथ ही निर्धारित अवधि के बाद संबंधित जेलों में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए है।