उचित मूल्य की दुकानों के युक्त युक्तिकरण के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार खाद्य, राजस्व, सहकारिता और स्थानीय निकायों के अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी। जो रिपोर्ट बना कर जिला कलेक्टरों को सौंपेंगे। जिसके आधार पर राशन दुकानों का युक्त युक्तिकरण किया जाएगा।
– सभी राशन दुकानों में राशन कार्ड की संख्या 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
– हितग्राहियों की सुविधानुसार राशन दुकानें स्थिापित की जानी है।
– किसी भी समिति या एजेंसी में तीन से अधिक राशन दुकानें हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव,खाद्य,नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग