‘पत्रिका’ के पास मौजूद मुंगेली जिले में एक कर्मचारी को जारी हुए नोटिस की प्रति में स्पष्ट लिखा गया है कि ‘कोरोना महामारी अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की हड़ताल गैर कानूनी है। अगर, आप ऐसा करते हैं तो यह नियमों का उल्लंघन है। आपको आदेशित किया जाता है कि 24 घंटे के अंदर काम पर लौंटे। नहीं लौटने पर नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।’
इस रूख से स्पष्ट है कि अब कर्मचारियों को सरकार मनाने के मूड़ में नहीं हैं, बल्कि कार्रवाई की तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि कलेक्टरों को निर्देश हैं कि वे वैकल्पिक विकल्प को तैयार रखें। कर्मचारी अगर काम पर नहीं आएंगे तो संभव है कि नई भर्ती शुरू हो जाए। उधर, एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष हेमंत सिन्हा का कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी, जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता।
एनएचएम की एमडी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा, यह वैश्विक महामारी का समय है। इस प्रकार की कोई भी गतिविधि इस समय सर्वथा अनुचित है। कोविड से जुड़ा कोई भी काम प्रभावित न हो, इसके वैकल्पिक इंतजाम करने के निर्देश जिलों को हैं। जिला कलेक्टरों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं।