मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी
उत्सव समितियों की यह जिम्मेदारी सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करेंगी। मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराएं। आने-जाने के लिए बेरिकेड्स लगाने होंगे। किसी व्यक्ति के बुखार होने पर प्रवेश वर्जित रहेगा।
कंटेनमेंट जोन बनने पर खत्म करनी होगी पूजा
उत्सव के दौरान यदि उस एरिया कोई संक्रमित निकला तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरी तरह से पाबंदी लगी दी जाएगी। उत्सव के बीच में पूजा-आरती बंद करना पड़ेगा।
भंडारा, प्रसाद वितरण, भजन-जगराता पर रोक
गणेशोत्सव के दौरान भंडारा, प्रसाद वितरण और भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस से बड़े वाहन के उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं रहेगी।
घरों और पंडालों में मूर्ति स्थापना की लेनी होगी अनुमति
घरों और पूजा पंडाल में गणेश मूर्ति स्थापना करने से 7 दिन पहले नगर निगम के जोन कार्यालयों में शपथ पत्र देकर अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही विराज सकेंगे।
सख्त कार्रवाई की जाएगी
जारी गाइडलाइन में कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली समितियों के खिलाफ कोरोना एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा समाप्त नहीं हुआ है।