रायपुर

गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी, पंडालों में सिर्फ चार फीट की मूर्ति की इजाजत, बैंडबाजा बैन

गणेशोत्सव (Ganesh Utsav 2021) की बीते साल जैसा ही होगा। 10 सितम्बर से शुरू हो रहे 10 दिवसीय उत्सव के लिए जिला प्रशासन ने 26 बिंदुओं की सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है।

रायपुरJul 29, 2021 / 02:34 pm

Ashish Gupta

Ganesh Festival 2019 : नौशाद भाई के तिरंगे वाली गणेश की मूर्तियां पंडालों में विराजमान

रायपुर. कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of Coronavirus) को देखते हुए गणेशोत्सव (Ganesh Utsav) की बीते साल जैसा ही होगा। 10 सितम्बर से शुरू हो रहे 10 दिवसीय उत्सव के लिए जिला प्रशासन ने 26 बिंदुओं की सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्सव के दौरान शहर में कहीं भी भव्य गणेशोत्सव नहीं होगा। केवल 15 फीट लंबाई और इतनी ही चौड़ाई के पंडालों में 4 फीट की मूर्ति की छूट रहेगी।
शर्त है कि पूजा पंडाल के दायरे में 5000 वर्गफीट की जगह होना जरूरी है। उत्सव समितियों को चार-चार सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और 20 लोगों से अधिक पूजा-आरती में शामिल नहीं होंगे। मूर्ति लाने और विसर्जन में सिर्फ चार लोगों को छूट। बैंडबाजा पर बैन रहेगा। उत्सव के दौरान कोई संक्रमित हुआ तो उसके इलाज का खर्च समितियों को उठाना होगा।
गणेशोत्सव 10 सितंबर गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होगा। इसलिए मूर्तिकारों को गाइडलाइन का बेसब्री से इंतजार थे। पिछले साल भी गणेशोत्सव की केवल रस्में ही पूरी की गई थीं। शहर में बहुत कम जगहों पर गणेशजी की मूर्तियां विराजीं गई, कहीं भव्य झांकियां नहीं बनी थीं। उसी तरह इस बार भी कोरोना नियमों का पालन गणेश उत्सव समितियों और श्रद्धालुओं दोनों को करना होगा। एक रजिस्टर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के नाम, पता, मोबाइल नबंर दर्ज करना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा सके।

मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी
उत्सव समितियों की यह जिम्मेदारी सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था करेंगी। मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराएं। आने-जाने के लिए बेरिकेड्स लगाने होंगे। किसी व्यक्ति के बुखार होने पर प्रवेश वर्जित रहेगा।

कंटेनमेंट जोन बनने पर खत्म करनी होगी पूजा
उत्सव के दौरान यदि उस एरिया कोई संक्रमित निकला तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर पूरी तरह से पाबंदी लगी दी जाएगी। उत्सव के बीच में पूजा-आरती बंद करना पड़ेगा।

भंडारा, प्रसाद वितरण, भजन-जगराता पर रोक
गणेशोत्सव के दौरान भंडारा, प्रसाद वितरण और भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस से बड़े वाहन के उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं रहेगी।

घरों और पंडालों में मूर्ति स्थापना की लेनी होगी अनुमति
घरों और पूजा पंडाल में गणेश मूर्ति स्थापना करने से 7 दिन पहले नगर निगम के जोन कार्यालयों में शपथ पत्र देकर अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही विराज सकेंगे।

सख्त कार्रवाई की जाएगी
जारी गाइडलाइन में कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली समितियों के खिलाफ कोरोना एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा समाप्त नहीं हुआ है।

Home / Raipur / गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी, पंडालों में सिर्फ चार फीट की मूर्ति की इजाजत, बैंडबाजा बैन

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.