स्वास्थ्य संचालक नीरज बंसोड़ ने इस आदेश के पालन के लिए सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट 1949 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड 19 रेगुलेशन एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई होगी। कलेक्टर इस संबंध में कार्रवाई के लिए अधिकृत होंगे।
राज्य शासन ने 5 सितंबर को आदेश जारी कर निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दर का निर्धारण किया है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने निजी अस्पताल और लैब में कोरोना जांच, सीटी स्कैन के शुल्क भी निर्धारित किए हैं।
3 श्रेणी में रखे गए हैं अस्पताल : निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुपरस्पेशियालिटी सुविधाओं के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। छ ए-श्रेणी में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के अस्पतालों को रखा गया है। बी-श्रेणी में सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर-चांपा,बलौदाबाजार -भाटापारा, कबीरधाम एवं बस्तर जिले के अस्पतालों को रखा गया है। शेष जिलों के अस्पताल सी-श्रेणी में शामिल हैं।