इस मामले को लेकर याचिका-कर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और कहा था कि पूर्व में आयोजित आरक्षक की परीक्षा की सभी आहरता को पूरा कर चुके थे परीक्षा उत्रीर्ण करने के बाद उनका रिजल्ट लटका कर रख दिया गया। हालांकि परिणाम की लेटलतीफी को लेकर जब सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने पूर्व विज्ञापन को निरस्त करने का निर्देश दिया था। प्रदेश सरकार का कहना था कि बहाली के दौरान निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया था। इसलिए नए सिरे से बहाली दी जाएगी।
इस मामले में पूर्व विज्ञापन के आवेदनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया आशीष और परमेश्वर यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग की थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह पहली बहाली के सभी मापदंडों को पूरा कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें उन्हें नियुक्ति नहीं देकर प्रदेश सरकार नई बहाली निकाल रही है। जो उनके हक पर डाका है। पूर्व सरकार द्वारा जारी विज्ञापन के आवेदकों ने कहा हमारी याचिका पर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, यह हमारी पहली जीत है, उम्मीद है कि अगली जब सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएंगे।