रायपुर

आरक्षकों के भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, याचिकाकर्ता ने कहा- यह हमारी पहली जीत

आरक्षकों की भर्ती विज्ञापन पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई बेन लगा दी है। अगली सुनवाई अब नवंबर की तीसरे सप्ताह में होगी।

रायपुरOct 18, 2019 / 07:45 pm

Nikesh Kumar Dewangan

HIGHCOURT, BILASPUR

रायपुर/बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने विज्ञापन के संबंध में कहा है कि प्रदेश सरकार ने 2259 पदों पर आरक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के विरोध में पूर्व आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट में जस्टिट गौतम भादुड़ी के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। जिसके बाद प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया। साथ ही 18 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक विज्ञापन पर रोक लगा दी है। बतादें कुछ दिन पहले पूर्व सरकार में ली गई आरक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने का प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया था। जिसके बाद नए सिरे से रिक्तियां निकाली
इस मामले को लेकर याचिका-कर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और कहा था कि पूर्व में आयोजित आरक्षक की परीक्षा की सभी आहरता को पूरा कर चुके थे परीक्षा उत्रीर्ण करने के बाद उनका रिजल्ट लटका कर रख दिया गया। हालांकि परिणाम की लेटलतीफी को लेकर जब सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने पूर्व विज्ञापन को निरस्त करने का निर्देश दिया था। प्रदेश सरकार का कहना था कि बहाली के दौरान निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया था। इसलिए नए सिरे से बहाली दी जाएगी।
इस मामले में पूर्व विज्ञापन के आवेदनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया आशीष और परमेश्वर यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग की थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि वह पहली बहाली के सभी मापदंडों को पूरा कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें उन्हें नियुक्ति नहीं देकर प्रदेश सरकार नई बहाली निकाल रही है। जो उनके हक पर डाका है। पूर्व सरकार द्वारा जारी विज्ञापन के आवेदकों ने कहा हमारी याचिका पर हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, यह हमारी पहली जीत है, उम्मीद है कि अगली जब सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएंगे।
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