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डॉक्टर की पर्ची के बिना अब नहीं बेची जा सकेगी हाईड्रोक्सी-क्लोरोक्वीन दवा, शासन ने आदेश किया जारी

locationरायपुरPublished: Mar 26, 2020 06:04:01 pm

Submitted by:

Devendra sahu

तीन दिनों से बड़ी संख्या में बिकी दवा, मंत्री-अफसरों के घरों में पहुंचाई गई

डॉक्टर की पर्ची के बिना अब नहीं बेची जा सकेगी हाईड्रोक्सी-क्लोरोक्वीन दवा, शासन ने आदेश किया जारी

डॉक्टर की पर्ची के बिना अब नहीं बेची जा सकेगी हाईड्रोक्सी-क्लोरोक्वीन दवा, शासन ने आदेश किया जारी

रायपुर. मलेरिया की दवा हाईड्रोक्सी-क्लोरोक्वीन की सोमवार से ऐसी लूट मची की अंत: सरकार को हरकत में आना पड़ा। राज्य सरकार के आदेश पर बुधवार को खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने इसकी बिक्री पर नियंत्रण का सर्कुलर निकाल दिया। सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में आने वाली दवा दुकानों में इस दवा की बिक्री पर नजर रखें। दवा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) को देखकर ही दी जाए।
पत्रिका ने बुधवार को ही बताया था कि हाईड्रोक्सी-क्लोरोक्वीन दवा कोरोना की रोकथाम और कोरोना मरीजों पर कारगर साबित हो रही है। डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल के टीबी एंड चेस्ट विभागाध्यक्ष डॉ. आके पंडा ने इसके मेडिकल ट्रायल की अनुमति भी मांगी है। डॉक्टर के इस प्रस्ताव के बाद से ही इसकी बिक्री बढ़ी है। सूत्र बताते हैं कि नेता, मंत्री और अफसरों के घरों में भी यह दवा भारी मात्र में सप्लाई हुई। मगर, अब इसकी बिक्री पर नियंत्रण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रण बेनीराम साहू ने बताया कि सभी दवा दुकान संचालकों से इस दवा के स्टॉक को मैंटेन करने कहा गया है।डॉक्टर, संदिग्ध और मरीजों को दी जानी है दवा- सरकार की गाइड-लाइन के मुताबिक दवा सिर्फ कोरोना संबंधित मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों, संदिग्ध व्यक्तियों और कोरोना मरीजों को ही दी जानी है।
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