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शनिवार की शाम तक नई गाइडलाइन
नई गाइडलाइन शनिवार की शाम तक जारी हो सकती है। बता दें कि इसके लिए कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक करने नियम व शर्तों की समीक्षा की है। जिला प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक अलग-अलग सेक्टर की दुकानों को खोलने के लिए अलग दिन और टाइमिंग तय की जा सकती है, जिससे बाजार में एक साथ भीड़ ना उमड़े। हालांकि अभी भी मॉल और सुपर-मार्केट को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। अभी भी सब्जी और किराना की होम डिलीवरी पर ही जोर दिया जाएगा।
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ये 17 के बाद भी नहीं खुलेंगे
– मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, मॉल और सुपर मार्केट, थोक बाजार रात में ही खुलेंगे।
– धार्मिंक स्थल।
– साप्ताहिक व चिल्हर सब्जी बाजार।
– शराब दुकानें, रेस्टोरेंट और बियर बार।