scriptAnmol India मामले में पूर्व CM रमन सिंह के पुत्र, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया समेत 20 के खिलाफ जांच के आदेश | Inquiry has been ordered into the scam by Anmol India Finance Company | Patrika News

Anmol India मामले में पूर्व CM रमन सिंह के पुत्र, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया समेत 20 के खिलाफ जांच के आदेश

locationरायपुरPublished: Jun 06, 2019 09:05:14 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

* विशेष सत्र न्यायाधीश ने दिए आदेश, राज्य में 44 करोड़ का घोटाला करके फरार है अनमोल इंडिया

Abhishek Raman singh

Anmol India मामले में पूर्व CM रमन सिंह के पुत्र, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया समेत 20 के खिलाफ जांच के आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ अनमोल इंडिया नामक फाइनेंस कंपनी द्वारा किये गए घोटाले में जांच के आदेश दिए गए हैं । विशेष सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर ने ज्ञानदास नामक व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई याचिका के क्रम में न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है ।
ज्ञानदास का आरोप है कि कंपनी उसकी मेहनत की कमाई लेकर फरार हो गई है । न्यायालय द्वारा इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं उनमे राजनांदगांव के पूर्व सांसद मधुसूदन यादव , पूर्व महापौर नरेश ढाकलिया का नाम भी शामिल है।

44 करोड़ की ठगी में आरोपी है अनमोल इंडिया
अनमोल इंडिया पर छह साल में रकम दोगुना कर देने का लालच देकर लोगों से करीब 44 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप हैं । दो साल पहले इस मामले में पुलिस ने मो. खालिद पिता मो. हाजी उमर मेमन (39) व मो. जुनैद पिता मो. हाजी उमर मेमन (34) को अनमोल टॉवर वैशाली नगर नागपुर से गिरफ्तार भी किया था ।

न्यायालय के ताजा आदेश के सम्बन्ध में कुंड्रा के रघुनाथपुर के ग्राम सुमेरपुर के रहने वाले ज्ञानदास का कहना है कि अनमोल इंडिया कंपनी के निदेशकों,कोर कमेटी के सदस्यों व अन्य स्टार प्रचारकों ने उसे विश्वास दिलाया था कि उनकी कंपनी में निवेश करने पर लाभ प्राप्त होगा। इस पर भरोसा कर उसने 10 हजार रुपए निवेश किया था। कंपनी ने इस पर प्रमाण पत्र जारी किया । लेकिन कंपनी ने राशि तो लौटाई नहीं, उल्टे कार्यालय में ताला बंद कर फरार हो गई।

न्यायालय ने जल्द जांच के दिए हैं आदेश
आवेदक का कहना था कि इस मामले में आवेदक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी तब भी अनावेदकगण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और अब तक उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है और न तो जमा रकम भी कंपनी द्वारा नहीं लौटाया गया ।अविलम्ब जांच का आदेश देते हुए विशेष न्यायाधीश बीपी वर्मा ने पारित आदेश में लिखा है कि प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक के आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के संदर्भ में अन्वेषण कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने के लिए निर्देशित किया जाए।

इस पूरे प्रकरण में अनमोल इंडिया के संचालकों के तौर पर मो. जावेद मेमन, सपुरा मेमन, मो. जुनैद मेमन, निलोफर बानो, मो. खालिद मेमन, नादिया बानो, हाजी उमर मेमन, फातिमा बानो, हमीद मेनन, सीबू खान, मूलचंद देवांगन, लोकेश साहू, युवराज देवांगन, परमानंद साहू, अनिल चौहान, सुखदेव साहू, डीआर साहू, अभिषेक सिंह, नरेश डाकलिया और अन्य के नाम शामिल किये गए हैं।
पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का कहना है – न्यायालय द्वारा जांच का आदेश मेरे संज्ञान में हैं। जांच से सच सामने आ जाएंगे। अनमोल इंडिया से मेरा कोई नाता नहीं रहा है ।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो